फतेहाबाद में पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर लगाई रोक, बिकेंगे केवल ग्रीन पटाखे

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फतेहाबाद में पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर लगाई रोक, बिकेंगे केवल ग्रीन पटाखे

फतेहाबाद, 10 अक्टूबर (हि.स.)। प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश मनदीप कौर ने जिला में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ नियम 2008 के तहत रोक लगाने के आदेश जारी किए है। वीरवार को जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि ई-कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी पुलिस सहित जिला नगरायुक्त, संबंधित एसडीएम, संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदार तथा बीडीपीओ अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे।

आदेशों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे। आदेशों में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जिला में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखें ही लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकेंगे। अन्य पटाखों तथा लडिय़ों के उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है और ठोस कचरा संबंधी समस्याएं भी होती हैं।

यह पटाखें भी केवल दीपावली या गुरु पर्व के दिन सायं 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर रात्रि 11.55 बजे से लेकर रात्रि 12.30 बजे तक चलाने की अनुमति होगी। जिलाधीश के इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दंड प्रक्रिया अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही करके दंडित किया जाएगा। यह आदेश जिला में 22 अक्टूबर से लागू होकर आगामी 31 जनवरी, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।