सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक सरकार और डीके शिवकुमार को नोटिस
नई दिल्ली, 17 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक सरकार और डीके शिवकुमार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कर्नाटक सरकार की ओर से सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया है।
यह याचिका भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने दायर की है। याचिका में कर्नाटक हाई कोर्ट के 29 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ यतनाल की याचिका को खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
सुनवाई के दौरान डीके शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में सीबीआई और राज्य सरकार के बीच का मामला है। इस मामले में सीबीआई पीड़ित हो सकती है, जिससे सहमति वापस ली गई है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सही हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और डीके शिवकुमार चाहें तो अपनी दलीलों में इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय