गाजियाबाद : टेलीकॉम कंपनी के इंजीनियर के गले में पट्टा डालकर पीटने और कुत्ते की तरह भौंकने का दबाव बनाने के मामले में पुलिस के सिपाही समेत 9 लोगों के खिलाफ बलवा, जानलेवा हमला और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़ित के मुताबिक, दूसरी पत्नी के परिवार वाले शादी से नाखुश थे। उन्होंने पहले घर में बंद कर पीटा और फिर बयान बदलवाकर दुष्कर्म के मामले में जेल भिजवा दिया था। जमानत पर छूटने के बाद फरवरी में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की थी। सीओ इंदिरापुरम अंशु जैन की जांच के आधार पर एसएसपी ने मसूरी थाना पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया था। एसएचओ नरेश कुमार सिंह ने बताया कि शाहनवाज, जावेद, समीर, इंसार, आदिल, नदीम, जफर, सरफुद्दीन और सिपाही अमजद खान के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
रेप के आरोप में किया था अरेस्ट
पीड़ित के मुताबिक, फरवरी-2018 में उन्होंने अपनी पत्नी की मर्जी से एलएलबी छात्रा से दूसरी शादी की थी। इससे दूसरी पत्नी के परिवारवाले नाखुश थे और उन्होंने युवक के खिलाफ बहलाकर ले जाने का केस दर्ज करा दिया, लेकिन युवती ने बयान में अपनी रजामंदी जताई थी। इस दौरान मां के बीमार होने की बात कहकर डेढ़ महीने बाद ही युवक को ससुराल बुला लिया। आरोप है कि इस दौरान उसे बंधक बना लिया और 10 लाख रुपये व तलाक के लिए दबाव बनाने लगे। 16 मई 2019 को आरोपितों ने घर के बाहर उन पर हमला किया और अपने घर ले जाकर गले में पट्टा डालकर पीटा। वह 4 दिन अस्पताल में भर्ती रहे और 22 मई को एसएसपी दफ्तर में शिकायत देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें दूसरी पत्नी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।