अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की एफआईआर निरस्त करने की मांग पर 18 सितंबर के लिए सुनवाई टली
नई दिल्ली, 14 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की अपने खिलाफ दायर एफआईआर को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है। जस्टिस अनीश दयाल ने मामले पर अंतिम सुनवाई 18 सितंबर को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान जैकलीन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों से जवाब दाखिल कर दिए गए हैं। उसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को जैकलीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। जैकलीन ने याचिका दायर कर कहा है कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने तो उसके साथ फर्जीवाड़ा किया ही साथ ही अदिति सिंह ने भी फर्जीवाड़ा किया। उसे सुकेश चंद्रशेखर ने टारगेट किया और उसका मनी लांड्रिंग मामले में कोई हाथ नहीं है। जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर के उस दावे को खारिज किया है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में हैं।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 नवंबर, 2022 को जैकलीन फर्नांडीज को जमानत दी थी। 31 अगस्त, 2022 को कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 अगस्त, 2022 को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपित बनाया था। ईडी अप्रैल 2025 में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपये से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे। सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था। इन गिफ्टों में 52 लाख रुपये का घोड़ा और 9 लाख रुपये की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय