नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और मर्डर के दोषियों को फांसी देने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों और उनके वकील को नोटिस जारी कर दिया है। नया डेथ वॉरंट जारी करने के संबंध में आज फिर होगी सुनवाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की याचिका पर आज सुनवाई होगी।
निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में तिहाड़ जेल ने पटियाला हाउस कोर्ट को लिखित अर्जी देकर बताया है कि पवन की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। ऐसे में 2 मार्च को डेथ वॉरंट पर लगाए गए स्टे की अब आवश्यकता नहीं हैं।
निर्भया गैंगरेप और मर्डर के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को खारिज कर दिया। पवन की दया याचिका खारिज होने के बाद नए डेथ वॉरंट के लिए दिल्ली सरकार पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने दोषियों और उनके वकील को नोटिस जारी किया है।
आपको बताते जाए कि चौथी बार निर्भया केस में नया डेथ वॉरंट जारी किया जाएगा। निर्भया केस में तीन बार दोषियों की फांसी टल गई है। पीड़ित पक्ष को अब कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी निर्भया मामले में दोषी पवन की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी।
नियमों के अनुसार दया याचिका खारिज होने के बाद भी दोषी को फांसी पर लटकाने से पहले 14 दिन का समय मिलता है। हालांकि, अभी पवन दया याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है।