हत्या के दोषी को दस साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना

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फतेहपुर, 22 मार्च (हि.स.)। सात साल पहले दो सगे भाईयों के बीच हुए विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि यह घटना 13 दिसम्बर 2017 की रात करीब साढ़े नौ बजे की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बेलदरया गांव निवासी जवाहर लाल रात को शराब के नशे में घर पहुंचा। वह घरवालों से गाली गलौज करने लगा। छोटा भाई मुन्नीलाल ने मना किया तो दोनों भाईयों में झगड़ा शुरू हो गया।

इस दौरान घर में रखे चाकू से जवाहर लाल ने मुन्नीलाल के पेट में ताबड़तोड़ वार करके घायल कर दिया। अस्पताल ले जाते वक्त मुन्नीलाल ने रास्ते में दम तोड़ दिया था। मामले में दूसरे भाई मोतीलाल ने स्थानीय थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

शुक्रवार को जिला जज रणंजय वर्मा की अदालत में मामले की अंतिम सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी समेत छह गवाह पेश किए गए। गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोषी जवाहर लाल को 10 साल की सजा सुनाई है।