नई दिल्ली, 12 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की अयोग्यता के मामले पर विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई टाल दिया है। समयाभाव की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को एकनाथ शिंदे गुट और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को नोटिस जारी किया था। उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की अयोग्यता के मामले पर विधानसभा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। स्पीकर ने अपने इस फैसले में शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया है। याचिका में शिंदे गुट के 38 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करने को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
महाराष्ट्र के स्पीकर ने 10 जनवरी को अपने फैसले में कहा था कि जून, 2022 में शिंदे गुट को 55 में से 37 विधायकों का समर्थन था। ऐसे में सुनील प्रभु को पार्टी का चीफ व्हिप नहीं माना जा सकता है। ऐसे में सुनील प्रभु को शिवसेना विधायक दल की बैठक बुलाने का हक नहीं था। बुलाई गई बैठक में भी व्हाट्स ऐप के जरिये 12 घंटे से भी कम का समय दिया गया था। स्पीकर ने कहा था कि भरत गोगावले को चीफ व्हिप और एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता के रूप में नियुक्ति सही थी।
उद्धव ठाकरे गुट ने 09 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर 07 जनवरी को हुई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्पीकर राहुल नार्वेकर की मुलाकात पर आपत्ति जताई थी। हलफनामा में कहा गया था कि मुख्यमंत्री समर्थक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला देने से पहले स्पीकर का उनसे मिलना गलत है।