गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में निखिल गुप्ता के परिवार की याचिका पर सुनवाई से इनकार

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नई दिल्ली, 04 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपित निखिल गुप्ता के परिवार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संजीदा मामला है। सरकार अपने स्तर पर देखेगी कि क्या करना है। कोर्ट अपनी ओर से इसमें दखल नहीं देगा।

निखिल गुप्ता पर गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की सरकारी साजिश में शामिल होने का आरोप है। वो जून से चेक गणराज्य की जेल में बंद है। निखिल गुप्ता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि इस साल 30 जून से वह चेक अधिकारियों की अवैध हिरासत में है। वह अमेरिकी और भारतीय सरकारों के बीच कथित राजनीतिक प्रतिशोध का सामना कर रहा है।

याचिका में कहा गया था कि निखिल गुप्ता एक कानून का पालन करने वाला भारतीय नागरिक है। वह प्राग में एक जेल में बंद है, जहां उसके जीवन को गंभीर खतरा है। ऐसे में इस मामले में उसकी मदद के लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से चेक अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।