GUDIYA GANGRAPE CASE : दोषी करार दोनों आरोपी, सजा पर होगा 30 जनवरी को फैसला

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नई दिल्ली। राजधानी स्थित कडक़डड़ूमा कोर्ट ने शनिवार को वर्ष 2013 के गुडिय़ा गैंगरेप केस में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनकी सजा पर जिरह 30 जनवरी को होगी। उल्लेखनीय है कि दरिंदों मनोज कुमार और प्रदीप ने पांच साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था।

वे घटना के बाद फरार हो गए थे और उन्हें यूपी व बिहार पुलिस ने दबोचा था। मासूम के इलाज के दौरान शरीर से मोमबत्ती और कांच की शीशी निकली थीं। मामले की सुनवाई की दौरान अदालत में कुल 59 गवाहों ने बयान दर्ज कराए गए। मनोज और प्रदीप के खिलाफ जान से मारने की कोशिश, गैंगरेप, किडनैपिंग, सबूत मिटाने और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल 2013 की शाम बच्ची गांधी नगर से लापता हो गई थी। इसके दो दिन बाद वह घर के पास ही घायल अवस्था में मिली थी। उसे उपचार के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बेहद मुश्किल से उसकी जान बचाई जा सकी थी।

कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले ने समाज की सामूहिक चेतना को हिलाकर रख दिया। एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार मल्होत्रा ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कहा कि बच्ची के साथ असाधारण जुल्म और भयानक बर्बरता हुई। वे बच्ची के पड़ोस में ही रहते थे। प्रदीप खुद को नाबालिग बता रहा था, लेकिन जांच में पाया गया कि वह बालिग था। ते हुए केस को लटकाने की कोशिश की थी। हालांकि घटना के वक्त वह बालिग ही पाया गया था।