(कैबिनेट-2) मप्र में चिकित्सकों के आकर्षक समयमान व चयन वेतनमान स्वीकृत

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09HREG316 (कैबिनेट-2) मप्र में चिकित्सकों के आकर्षक समयमान व चयन वेतनमान स्वीकृत

– मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक

भोपाल, 9 सितम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में संचालित चिकित्सकीय संस्थाओं के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सा संवर्गों के चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिये वर्तमान में देय समयमान/ चयन वेतनमान को और अधिक आकर्षक एवं लाभकारी बनाने की स्वीकृति दी है।

स्वीकृति अनुसार शैक्षणिक संवर्ग में चिकित्सा शिक्षा के सहायक प्राध्यापक को नियुक्ति पर 7 हजार रुपये ग्रेड-पे, तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार रुपये, 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 9 हजार रुपये और 14 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 10 हजार रुपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा। इसी तरह चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रदर्शक/ट्यूटर को नियुक्ति पर 6 हजार रुपये ग्रेड-पे, 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार रुपये, 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार रुपये, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 9 हजार रुपये और 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 10 हजार रुपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा।

लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग तथा गृह विभाग अंतर्गत विशेषज्ञ संवर्ग अंतर्गत नियुक्ति पर 6 हजार 600 रुपये ग्रेड-पे, तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार 600 रुपये , 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 700 रुपये और 14 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 900 रुपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा। साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ गृह / श्रम विभाग (ईएसआई) अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर (समस्त संवर्ग)/ आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी/ महिला चिकित्सा अधिकारी/ दंत चिकित्सक को नियुक्ति पर 5 हजार 400 रुपये ग्रेड-पे, 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 6 हजार 600 रुपये, 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार 600 रुपये, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 700 रुपये ग्रेड-पे और 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 900 रुपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों को विशेष पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित 22 ग्रामों की भूमि को सहमति से क्रय करने और प्रभावित परिवारों की इच्छा एवं सुविधा से पुनर्वास करने के उद्देश्य से विशेष पुनर्वास पैकेज दिए जाने का निर्णय लिया गया है। डूब क्षेत्र में क्रय / अर्जित की जाने वाले भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर कलेक्टर गाईड लाईन दर से निर्धारित मूल्य और राशि का 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि अथवा प्रति हेक्टेयर 12 लाख 50 हजार रुपये की दर से एकमुश्त राशि, जो भी अधिक हो, देय होगी। इसके अतिरिक्त विस्थापित हो रहे प्रत्येक परिवार को कम से कम 12 लाख 50 हजार रुपये विशेष अनुदान के रूप में देय होगा।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 में संशोधन कर तेल उत्पादक सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्शन प्लांट एवं एक्सपेलर इकाईयों को नीति अंतर्गत सुविधाओं के लाभ के लिये पात्र किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विनिर्माण के लिये प्रतिबंधित उत्पादकों को नीति अंतर्गत सुविधाओं के लाभ के लिये अपात्र किया गया है। साथ ही नीति में उल्लेखित राज्य स्तरीय साधिकार समिति के सदस्यों में परिवर्तन कर उसे पुनर्गठित किया गया है।