18HLEG16 गोवध मामले में चार आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा
हमीरपुर, 18 जुलाई (हि.स.)। सत्र न्यायाधीश अनुपम गोयल ने 17 साल पूर्व गोवध के मामले में चार अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बीते 12 जून 2006 को तत्कालीन कोतवाल राधेश्याम त्रिवेदी ने बेतवा घाट से एक बोलेरो से झोलों में गोवंश का मांस ले जाते हुए चार लोगों को पकड़ा था। इनमें सदर कोतवाली क्षेत्र के खालेपुरा मोहल्ला निवासी मोहम्मद दिलशाद पुत्र चुन्ना, मोहम्मद आशिफ पुत्र खालिद, सईद पुत्र हमीद व इरफान पुत्र उस्मान शामिल थे। इनके खिलाफ सदर कोतवाली में धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुपम गोयल ने चारों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर 7-7 वर्ष का कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई सुनाई है।