मांगी जानकारी न देने पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर तलब

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13HLEG10 मांगी जानकारी न देने पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर तलब

-कोर्ट ने पूछा, क्यों न हो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई

-दुष्कर्म मामले में याची के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक

प्रयागराज, 13 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीरजापुर के हलिया थाना क्षेत्र के कृष्ण शरण अग्रहरी उर्फ बब्लू के विरुद्ध दुष्कर्म के आरोप में किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और पुलिस अधीक्षक मीरजापुर को 20 जून को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कृष्ण शरण अग्रहरी की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा कि यह राज्य के लिए दुःखद स्थिति है कि कई आदेश के बाद भी सरकारी वकील मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके। कोर्ट ने कड़ाई बरतते हुए जानकारी लेने का समय दिया था। फिर भी न कोई जानकारी दी गई और न ही जवाबी हलफनामा दाखिल किया। जिस पर कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को तलब किया है। याची के खिलाफ हलिया थाने में धारा 376, 452, 323, 504 व 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।