17HLEG30 110 ग्राम डायजापाम के साथ गिरफ्तार आरोपित को 4 वर्ष का कारावास, अर्थदंड
मीरजापुर, 17 अप्रैल (हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वायुनंदन मिश्र ने सोमवार को 110 ग्राम डायजापाम के साथ पकड़े गए आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा एसआई थाना जीआरपी सूबेदार यादव ने 17 जुलाई 2018 को रेलवे स्टेशन मीरजापुर के प्लेटफार्म नंबर दो बटा तीन के फुट ओवर ब्रिज के पास पूरब तरफ बने पानी की टंकी के पास बरगद के पेड़ के चबूतरे पर बैठे हुए संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। आशीष पाल के पास से 110 ग्राम डायजापाम बरामद हुआ। वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना जीआरपी मीरजापुर में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले को साबित करने के लिए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार गुप्ता ने कुल चार गवाह प्रस्तुत किए। मामले की गंभीरता और पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आशीष पाल उर्फ नानक पुत्र रामदास पाल निवासी ककरहवा थाना कोतवाली कटरा को दोष सिद्ध ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।