अतीक के पत्नी शाइस्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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06HLEG19 अतीक के पत्नी शाइस्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

प्रयागराज, 06 अप्रैल (हि.स.)। उमेश पाल हत्याकांड में आज एमपी-एमएलए कोर्ट में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। विशेष न्यायाधीश डॉ दिनेश चन्द्र शुक्ल ने आदेश दिया है कि शाइस्ता परवीन का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

शाइस्ता ने अपनी अर्जी में कहा था कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उसे सियासी रंजिश में फंसाया गया है। जबकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में शाइस्ता के फरार होने की वजह से इनामी हो चुकी है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाइस्ता ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। पुलिस तलाश में कई जगह दबिश दे रही है लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है।

उल्लेखनीय है कि पुलिस शाइस्ता की तलाश में कई जगह दबिश दे रही है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, शाइस्ता की भी भूमिका सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस उन पर भी इनाम की राशि बढ़ा सकती है। शाइस्ता पर इस समय 25 हजार का इनाम है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। उमेश पाल हत्याकांड में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही शाइस्ता लापता हैं। उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल कीं। पुलिस उन्हें लगातार ढूंढ रही है। साबिर के साथ सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद शाइस्ता की तलाश तेज कर दी गई है।

गुरुवार को अभियोजन की ओर से अभियुक्ता की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्ता पर हत्या जैसा गम्भीर आरोप है। ऐसे प्रकरण में अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।