02HLEG18 नाबालिग से अभद्रता व मारपीट के दोषी को 3 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 02 मार्च (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को पॉक्सो के दोषी को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर के रहना नई आबादी निवासी योगेंद्र उर्फ डीएसपी पुत्र बबलू प्रजापति, हरिओम पुत्र बबलू, गिरीश पुत्र फौरन सिंह तथा दिनेश पुत्र फौरन सिंह ने मोहल्ले की ही एक युवती के साथ 29 दिसंबर 2014 को गाली गलौज करते हुए उसके साथ अभद्रता की थी। युवती की मां ने उनकी शिकायत की तो उन्होंने घर में घुस कर मारपीट की। चीख-पुकार होने पर पड़ोस के लोग वहां पहुंचे। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
लड़की के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या-1 विशेष न्यायाधीश पोस्को अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया 22 सितंबर 2015 को हरिओम, गिरीश तथा दिनेश की पत्रावली पृथक की गई।
मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने योगेश को को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 8500 रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।