28HLEG15 राजगढ़ः दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दस साल की सजा
राजगढ़, 28 फरवरी (हि.स.)। राजगढ़ पदस्थ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुलकदीर अंसारी की कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस साल की सजा और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला लोक अभियोजक अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 दिसम्बर 2019 को नाबालिग बालिका के परिजनों की शिकायत पर सुठालिया थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान बालिका को दस्तयाब किया, जिसने कथनों में बताया कि पिछले 15 दिनों से मउ में रहने वाले सुरेश से मोबाइल पर बातचीत कर रही थी, जिसका मां को पता चल गया और झगड़ा होने पर वह सुरेश से मिलने चली गई, सुरेश नही मिला तो वह बड़े भाई के पास इंदौर जाने के लिए ब्यावरा बसस्टेण्ड पर पहुंची, जहां राजू नामक युवक ने बस में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 5/6 पाॅक्सो, एससीएसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपित राजू को दस साल की सजा और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन ने पीड़ित को मध्यप्रदेश पीड़ित प्रतिकार योजना 2015 के तहत एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा की है।