22HLEG23 अधिवक्ता कल्याण निधि की धनराशि दिए जाने का हलफनामा तलब
प्रयागराज, 22 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता कल्याण निधि की धनराशि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश का अनुपालन किए जाने का हलफनामा अगली सुनवाई पर तलब किया है। अब इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई होगी।
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने अधिवक्ता सुनीता शर्मा, अधिवक्ता पूजा मिश्रा की ओर से दाखिल जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
याचियों के अधिवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अधिवक्ता कल्याण निधि का तीन अरब, 54 करोड़, सात लाख, ९१ हजार रुपये से अधिक धनराशि दिए जाने की मांग की थी। जिससे कि प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा, मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान, अधिवक्ता चैंबर निर्माण, अधिवक्ता पेंशन दिया जा सके। लेकिन, सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दूसरी ओर सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह की याचिका एक दूसरी खंडपीठ के समक्ष लंबित है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार अधिवक्ता कल्याण निधि की धनराशि मुहैया कराए और इसका हलफनामा अगली सुनवाई पर दाखिल करें।