22HLEG24 मॉडल बाईलॉज से चुनाव कराने के सम्बंध में फैसला सुरक्षित
प्रयागराज, 22 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन को मॉडल बाईलॉज ऑफ बार काउंसिल के प्रावधानों के अंतर्गत चुनाव कराने के सम्बंध में बुधवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।
अधिवक्ता सुनीता शर्मा और अधिवक्ता पूजा मिश्रा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ कर रही थी।
याचियों के अधिवक्ता प्रियंका श्रीवास्तव ने कहा कि मॉडल बाईलॉज बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित है। इसमें चुनाव से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है। लेकिन, अभी बहुत से एसोसिएशन हैं, जो कि न तो रजिस्ट्रार सोसाइटी से रजिस्टर्ड हैं और न ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध हैं। ऐसे एसोसिएशन बगैर चुनाव कराए अवैध रूप से बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसलिए बार एसोसिएशन जैसे सम्मानित संस्था मॉडल बाईलॉज के प्रावधानों के अंतर्गत कराए जाने का आश्वासन बार काउंसिल ऑफ उप्र को दे अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करें।