30HLEG15 नाबालिग से लैगिंक अपराध के दोषी को 10 वर्ष की सजा
फिरोजाबाद, 30 जनवरी (हि.स.)। न्यायालय ने सोमवार को एक दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड ना देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना उत्तर क्षेत्र में 14 नवम्बर 2015 को एक युवक किशोरी को भगा कर ले गया। परिवार ने किशोरी की काफी तलाश की। बाद में परिजनों ने थाने में पचवान निवासी राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कक्ष संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की। उन्होंने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राहुल को दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 17 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।