फिरोजाबाद, 19 मई (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट राजेश कुमार द्वितीय ने दलित से मारपीट करने के आरोपी पिता व उसके दो पुत्रों को सात-सात वर्ष के कारावास एवं 17-17 हजार के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर 17-17 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना सिरसागंज से जुड़ा हुआ है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिरसागंज क्षेत्र के गांव गुराऊ निवासी ओमवीर सिंह जाटव पुत्र सुरेश बाबू ने गिरजाशंकर का मकान बनाने हेतु ठेका लिया था एवं मजदूर लगाकर मकान बनाया था तथा सारा काम 2,50,000 रूपये का हुआ था। जिसमें विपक्षी ने 20,000 रूपये मात्र दिये थे बाकी रूपये की आज कल करता रहा। जब उसने गिरजाशंकर से अपने शेष रूपये मांगे तो गिरजाशंकर ने कहा कि मै कभी रूपये नही दूंगा। जिसकी शिकायत ओमवीर ने श्रमायुक्त फिरोजाबाद व पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद से की तो गिरजाशंकर बघेल अपने भाई लवकुश व पिता सिपाहीराम निवासीगण गांव विनाई सिरसागंज पड़ोसी गांव के दो अन्य व्यक्तियों के साथ मकान पर आ धमका और गाली गलौज करते हुये घर के अन्दर घुसे आये। इन लोगों ने जातिसूचक शब्दों का का प्रयोग करते हुये कहा कि साले हमारे खिलाफ शिकायत करता है आज तुझे जान से मार डालेंगे। इन सभी लोगों ने लात घूंसो, थप्पड़ों से ओमवीर व उसकी पत्नी को मारपीटा। शोरगुल सुनकर पड़ोसी लोग आ गये। जिन्हें देख यह लोग गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। पीड़ित घटना की रिपोर्ट करने थाने गया लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट राजेश कुमार द्वितीय के न्यायालय में हुई। विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र सोलंकी ने बताया कि कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का गहनता से अध्यन करने के बाद दोषियों को खुले न्यायालय में सजा सुनाई है।