अनूपपुर: आर्थिक अनियमितता के मामले में सीएमओ और उपयंत्री निलंबित

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जल परिवहन कार्य में ठेकेदार को अधिक भुगतान पर की कार्रवाई, अन्य को पत्र जारी

अनूपपुर, 7 मई (हि.स.)। नगर पालिका बिजुरी में ठेकेदार को निर्धारित राशि से अधिक के भुगतान किए जाने के मामले में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल ने शनिवार को तत्कालीन सीएमओ एवं वर्तमान उपयंत्री को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया। अनियमितता का यह प्रकरण वर्ष 2020 का बताए जा रहा हैं।

संचालनालय द्वारा जारी आदेश में बिजुरी नगर पालिका अंतर्गत निकाय के विभिन्न निर्माण कार्यों में रॉयल्टी की राशि को ठेकेदार को अधिक राशि के रूप में भुगतान किया जाना पाया है। इसके अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी की राशि जमा नहीं किए जाने के साथ जल परिवहन कार्य में ठेकेदार को अधिक राशि भुगतान का सत्यापन किए जाने तथा निर्धारित राशि से कम राशि के स्टांप पर अनुबंध का निष्पादन किया जाना जांच में सामने आया है। पूरे मामले पर गंभीर वित्तीय अनियमितता करते हुए निकाय को आर्थिक क्षति पहुंचाया गया। मामले पर जांच करते हुए दोषी पाए जाने पर तत्कालीन बिजुरी सीएमओ कमला कोल एवं उपयंत्री वंदना अवस्थी को निलंबित कर दिया गया है।

इस मामले की शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में 23 जुलाई 2021 को की गई थी। जिसके बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने इससे संबंधित दस्तावेज तथा प्रतिवेदन की मांग संचालनालय नगरीय निकाय एवं विकास विभाग से की थी। जिस पर विभाग द्वारा जांच कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की है। जारी आदेश में दोनों अधिकारियों को मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत मप्र नगर पालिका सेवा नियम1973 के नियम 36 ( 1) में वर्णित प्रावधान के तहत कमला कोल को संयुक्त संचालक नगरीय निकाय विभाग रीवा एवं मप्र नगरीय यांत्रिकी सेवा नियम 1966 के नियम 9 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उपयंत्री वंदना अवस्थी को संयुक्त संचालक नगरीय निकाय शहडोल में संलग्ल् किया गया हैं।

जेडी शहडोल आरपी सोनी ने बताया कि इस प्रकरण में सीएमओ के साथ उपयंत्री सहित अन्य आरोपियों को भी आरोप पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा नगर पालिका बिजुरी परिषद अधीनस्थ कर्मचारियों को भी सीएमओ के माध्यम से पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रकरण में पूर्व में शिकायत हुई थी, जिसमें भोपाल की टीम ने जांच कर इसमें अब दोषी पाते हुए कार्रवाई की है।