नाबालिग की गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तारी पर रोक

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-राज्य सरकार से जवाब तलब

प्रयागराज, 11 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चरवा कौशाम्बी में गोमांस के साथ पकड़े गए नाबालिग मोहम्मद सुफियान की गिरोह बंद कानून के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने याचिका में उठाए गए मुद्दों को विचारणीय मानते हुए दिया है।

याची ने लखनऊ पीठ के फैसले के हवाले से कहा कि नाबालिग लड़कों को बिना ठोस साक्ष्य के गैंगस्टर एक्ट के तहत फंसाने का चलन बन गया है। गो हत्या के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। याची नाबालिग के पास से बरामदगी दिखाई गई है।

यह कानून व्यवस्था का मसला है न कि लोक व्यवस्था भंग होने का है। ऐसे मामले को लेकर गैंगस्टर एक्ट में एफ आई आर दर्ज कराना कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है। जिसे कोर्ट ने भी माना है। कोर्ट ने इस मुद्दे को विचारणीय माना और विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।