के निर्देशन में सोमवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नए नियम लागू
होने से पहले बस संचालकों को इसकी पूरी जानकारी दी जाए और नियमों की पालना सुनिश्चित
के अनुसार, दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों को निर्धारित मानकों के अनुरूप होना जरूरी
है। इनमें सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 मानक वाली डीजल बसों के लिए तय प्रावधान लागू
होंगे। अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली और दिल्ली में पंजीकृत बसों पर भी संबंधित दिशा-निर्देशों
उपायुक्त सोनाक्षी सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों की पालना में किसी
तरह की लापरवाही न हो। इसके लिए बस संचालकों, परिवहन यूनियनों, टूर ऑपरेटरों, स्कूलों
और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर उन्हें नए नियमों के बारे में
पुलिस ने दिल्ली जाने वाले सभी बस संचालकों से अपील की है कि वे एक नवंबर से लागू होने
वाले नियमों की जानकारी लेकर अपने वाहनों को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखें। पुलिस
के अनुसार, नियमों की पालना से दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के प्रयासों
