जयपुर, 12 मार्च । राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट कर्मचारियों की ग्रेड पे के सबंध में साल 2019 में दिए अदालती आदेश की पालना से जुडे मामले में राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अदालत ने शपथ पत्र में बताने को कहा है कि कर्मचारियों को कितने समय में लाभ दिया जाएगा और इसकी गणना कब से की जाएगी। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार जैन की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि अदालती आदेश की पालना में हाईकोर्ट कर्मचारियों की ग्रेड पे को लेकर आदेश जारी किया जा चुका है। वहीं जल्दी ही हर कर्मचारी के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद रखते हुए राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि कर्मचारियों को कितने समय में लाभ दिया जाएगा और इसकी गणना कब से की जाएगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 10 जनवरी 2019 को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि यदि हाईकोर्ट कर्मचारी के समकक्ष पद अधीनस्थ कोर्ट में अधिक वेतनमान पर है, तो हाईकोर्ट कर्मचारियों को उसके समान ही वेतन दिया जाना चाहिए। इस आदेश की पालना नहीं होने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पेश हुई। जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के 10 जनवरी, 2019 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2025 को कंफर्म कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं हो रही है। जिस पर बीते दिनों सुनवाई करते हुए अदालत ने पालना नहीं होने पर प्रमुख विधि सचिव सचिव सहित अन्य अफसरों को पेश होने के आदेश दिए थे।