सूरजपुर, 23 फ़रवरी । अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीता वार्नर के मार्गदर्शन एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पायल टोपनो के निर्देशन में ग्राम पंचायत भवन सागरपुर (राशन वितरण केंद्र) तथा ग्राम पंचायत भवन रामपुर में आज सोमवार को कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में पैरा लीगल वॉलिंटियर सत्य नारायण ने उपस्थित ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा कि कानूनी लड़ाई में स्वयं को कभी कमजोर न समझें। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत संचालित है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या सहायता के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए लोक अदालत में रखे जाने वाले मामलों, उसके लाभ एवं मध्यस्थता प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की सेवाएं, बाल विवाह निषेध, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, आबकारी अधिनियम तथा नालसा की नवीन योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सागरपुर एवं रामपुर के सरपंच महेंद्र सिंह, गोषित सिंह, सरनाम सिंह, लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्टाफ, सचिव मो. निजामुद्दीन, पंचगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।