पानीपत: युवक की हत्या में तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा

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पानीपत, 18 फ़रवरी । पानीपत के समालखा में बहुचर्चित 70 मील ढाबे पर साल 2022 में हुई नितेश की नृशंस हत्या के मामले में पानीपत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की अदालत ने तीनों मुख्य आरोपियों प्रवीन, जोगिंद्र और सोनू को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। चार साल चली इस मामले की सुनवाई के बाद आखिर बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया है।

घटना 27 मार्च 2022 की रात करीब की थी। 28 वर्षीय मृतक नितेश जो कि सहारनपुर की एक कंपनी में कार्यरत था, अपने गांव डिकाडला आया हुआ था। नितेश के पिता सत्यवान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उन्हें सूचना मिली कि 70 मील ढाबे पर गांव भोडवाल माजरी निवासी प्रवीन और उसके साथियों ने नितेश पर चाकू से हमला कर दिया है। अस्पताल ले जाने से पहले ही नितेश ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने जांच के दौरान घटना स्थल की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली, जिससे वारदात की पुष्टि हुई।

मुख्य आरोपी प्रवीन को 31 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू, मोटरसाइकिल और खून से सने कपड़े बरामद किए गए। तफ्तीश के दौरान आरोपी सोनू और जोगिंद्र निवासी भोडवाल माजरी को भी गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों ने भी वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर एएसजे संदीप सिंह की अदालत ने बुधवार को तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।