अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी को मिली एक लाख की एफडी

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सारण, 09 फ़रवरी । सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक सराहनीय पहल देखने को मिली। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा राहुल कुमार ने योजना के एक लाभार्थी को एक लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट सौंपी।

इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य समाज में जातिगत भेदभाव को मिटाना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। सरकार उन जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो समाज की रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़कर अंतर्जातीय विवाह का विकल्प चुनते हैं। सहायक निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं विवाह का जिला निबंधन कार्यालय द्वारा रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। केवल वही जोड़े पात्र होंगे जिनके पास आधिकारिक वैवाहिक प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा।

विशेष रूप से यह भी जानकारी दी गई कि इस योजना के दायरे में दिव्यांग जनों को भी शामिल किया गया है, ताकि उन्हें भी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि समाज के हर तबके तक सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। अंतर्जातीय विवाह न केवल दो व्यक्तियों का मिलन है, बल्कि यह एक मजबूत और एकजुट समाज के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है।