दहेज हत्या में दाेषी महिला काे सात साल की सजा

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सुलतानपुर, 27 जनवरी । उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर काेर्ट में दहेज हत्या के एक मामले में मंगलवार काे दाेषी महिला को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसके साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिले में अपराधियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों में मॉनिटरिंग सेल की ओर प्रभावी पैरवी की गई। इसी के तहत आज जिलान्यायालय ने रुक्सार खातून पत्नी मुइनुद्दीन, निवासी पन्थनगर चौराहा सिवाला रोड, कोइरीपुर, थाना चांदा को सजा सुनाई गयी।

चांदा थाने में 26 अगस्त 2010 की शाम एफआईआर दर्ज की गई थी। वादी ने आरोप लगाया था कि आरोपित रुक्सार खातून और अन्य ससुरालजनों द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया गया और मारपीट कर तेजाब डालकर जला दिया गया था।

इस मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी वेदप्रकाश सिंह द्वारा की गई। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप 24 अक्टूबर 2011 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था।