महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में विशेष जागरूकता कार्यक्रम

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जांजगीर-चांपा, 22 जनवरी । कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देशन महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के संबंध में 19 जनवरी 2026 से 23 जनवरी 2026 तक जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शासकीय उच्चतर कन्या शाला अकलतरा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि कार्यक्रम में अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है तथा 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक शासकीय एवं निजी संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है इसकी जानकारी दी गई।

समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों पर निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई की जाती है तथा शिकायतकर्ता की गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। साथ ही सी-बॉक्स पोर्टल में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया एवं उसके उपयोग की जानकारी परिचर्चा के माध्यम से दी गई। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल विवाह निषेध एवं पोक्सो एक्ट के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्राचार्य सहित प्राध्यापक व छात्राएं उपस्थित थी।