उपायुक्त ने बताया कि इन प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिला के सभी ऐसे सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, जहां प्रयोगशालाओं में तेजाब का प्रयोग किया जाता है, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एसपीयू, आईआईटी, आईटीआई, आभूषण विक्रेता तथा सर्विस स्टेशन, जो तेजाब का उपयोग करते हैं, उन्हें 15 जनवरी तक इसके भंडारण के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करना होगा। इसके साथ ही मंडी जिला में तेजाब की बिक्री करने वाले सभी विक्रेताओं के लिए भी लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के तेजाब का भंडारण या बिक्री पाए जाने पर एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।