नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले रिश्तेदार युवक को 20 साल की सजा

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि घटना को लेकर पीडिता ने 15 फरवरी, 2024 को गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उसे उसकी बुआ के घर मिला था। जहां अभियुक्त ने उसे फोन दिया और वह आपस में बात करने लगे। करीब एक साल पहले अभियुक्त उसे स्कूल से बहला फुसलाकर अपने साथ अपने जीजा के क्वार्टर ले गया और दो-तीन बार दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी देने पर अभियुक्त ने उसके भाई को मारने की धमकी भी दी। इसके बाद आए दिन अभियुक्त उसे स्कूल से अपने साथ ले जाता और संबंध बनाता। इस दौरान वह गर्भवती हो गई तो उसका अबॉर्शन भी करवा दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 फरवरी को अभियुक्त उसके घर आया और भाई व दादी से साथ मारपीट की। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि अभियुक्त और पीडिता के बीच दोस्ती थी और इसकी जानकारी उनके परिजनों को भी थी। इसके अलावा परिजन उनकी शादी भी कराना चाहते थे। वहीं बाद में पीडिता की मौसी के रुपए मांगने के कारण उनका झगड़ा हो गया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।