चैक बाउंस के मामले में 6 माह की जेल व एक लाख 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा

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परिवादी की तरफ से पैरवी करते हुए एडवोकेट बसन्त आचार्य एवं विकास छंगाणी ने बताया कि सुरेन्द्र सिह बैद ने न्यायालय में परिवाद पेश कर निवेदन किया कि गणेश कुमार ने 01.10.2018 को उससे छह माह के लिए एक लाख रूपये उधार लिये थे। जब उधार दी राशि की मांग की तो गणेश कुमार ने 10.08.2019 को एक लाख रूपये का चैक दे दिया, जिसे बैंक में पेश करने पर उसके खाते में अपर्याप्त राशि होने पर उक्त चैक अनाद्रित होकर वापिस आ गया।

गणेश कुमार ने जानबूझकर धोखा देने की नियत से उक्त चैक दिया। न्यायालय ने गवाह सबूत के आधार पर गणेश कुमार को दोषी ठहराते हुए 6 माह का साधारण कारावास एवं एक लाख चालीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया। साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर 21 दिन का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया।