कोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया विपक्षी पर अवमानना का केस बनता है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने शाहगंज के महरौदा गांव की निवासी दुर्गावती की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याची का कहना था कि उसकी जमीन के मुआवजे का 22 लाख का अवार्ड दिया गया है। जमीन हथिया ली गई, किंतु एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया। जिस पर दाखिल याचिका पर सरकार की तरफ से आपत्ति की गई कि याची को स्वामित्व व मुआवजे संबंधी दस्तावेज पेश करने का पत्र लिखा गया है। इसका पालन न कर याचिका दायर की गई है। जो पोषणीय नहीं है।
इस पर कोर्ट ने याची को एक हफ्ते में दस्तावेज पेश करने तथा उस पर तीन हफ्ते में आदेश पारित करने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका की अगली सुनवाई 27 फरवरी 26 को होगी।