सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूपी में मॉब लिंचिंग के पीड़ित को मुआवजा देने संबंधी याचिका

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उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वो मुआवजे के लिए राज्य सरकार के पास जाएं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मॉब लिंचिंग की हर घटना का तथ्य अलग-अलग होता है ऐसे में वो जनहित याचिका के मामले में सभी मामलों की मानिटरिंग नहीं कर सकता है।

जमीयत ने याचिका दायर कर कहा था कि तहसीन पूनावाला मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूरे तरीके से पालन किया जाए।