यह निलंबन डॉ. बलराज सिंह द्वारा कार्यकाल के अंतिम तीन माह में किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय नहीं लेने के आदेश का उल्लंघन किए जाने और उनके विरुद्ध मिली विभिन्न गंभीर शिकायतो के कारण किया गया है। कुलगुरु के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के अंतर्गत उनके द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लेखित अपने अधिकारों एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्मिकों की सेवा बर्खास्तगी एवं स्थानांतरण करने और नियमों की अनदेखी किए जाने,प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करने आदि प्रमुख है। राज्यपाल बागडे ने जांच प्रभावित नहीं हो, इसके लिए एक जांच कमेटी गठित की है।