बैठक में कलेक्टर कटारा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, कोटपा एक्ट के तहत स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की करें। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सघन निरीक्षण कर वहां संचालित दुकानों की जांच करने को कहा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों में भी कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम गठित कर प्रतिबंधित दवाओं, एक्सपायर दवाओं और संचालित क्लीनिकों के लाइसेंस की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध या अनुचित दवा का बिक्री न हो और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने अवैध क्लिनिक पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
उन्होंने विकासखंड स्तर पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर जागरूक करने की बात कही। कलेक्टर ने जिला मुख्यालय में स्थित नशामुक्ति केंद्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ग्राम स्तर पर केंद्र की जानकारी चस्पा करने एवं लोगों में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिये।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर आर.एस. लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी, सहित संबंधित सदस्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।