छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि, बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्र के द्वारा वर्ष 2025-26 में निःशुल्क गणवेश वितरण में पात्र हितग्राही 158244 विद्यार्थी हेतु प्राप्त गणवेश 316488 में से 238066 गणवेश का वितरण किया गया। मिश्र द्वारा हितग्राही छात्रों की संख्या शासन को त्रुटिपूर्ण दी गई। जिससे वितरण के बाद अत्यधिक मात्रा ने गणवेश बच जाने से शासन का अनावश्यक व्यय भार हुआ है। शेष गणवेश के रखरखाव एवं अनुरक्षण नहीं हो पाने की स्थिति में गणवेश के कारण होने एवं अनुपयोगी हो जाने की संभावना बन गई है। जिससे शासन को हानि होने की संभावना है। यह स्थिति पूर्व वर्ष में शेष गणवेश के फलस्वरूप निर्मित होना पाया गया।
आदेश में आगे कहा गया है कि, डीएन मिश्र की लापरवाही से पूर्व वर्षों की अवशेष गणवेश का समायोजन न कर इस वर्ष 2025-26 में आपूर्ति के लिए मांग पत्र प्रेषित नहीं किए जाने से अत्यधिक मात्रा में गणवेश शेष पाया गया। डीएन मिश्र के कार्यकाल के दौरान गणवेश वितरण में अनियमितता पाई गई। यह स्थिति अत्यधिक चिंताजनक एवं कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है। उक्त कृत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार है। जिसके कारण बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, (शिक्षा विभाग) सरगुजा (अंबिकापुर) नीयत किया गया है। डीएन मिश्र के निलंबन के उपरांत सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा को बलरामपुर जिला का जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। निलंबन अवधि में डीएन मिश्र नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।