कोर्ट ने 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2024 को दर्शन और दूसरे आरोपितों को नियमित जमानत दी थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसके पहले 30 अक्टूबर, 2024 को उच्च न्यायालय ने दर्शन को स्वास्थ्य के आधार पर छह हफ्तों की अंतरिम जमानत दी थी। दर्शन को 11 जून, 2024 को रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। रेणुकास्वामी की हत्या 8 जून, 2024 को हुई थी। रेणुकास्वामी आटो चालक था और वह दर्शन का फैन (प्रसंशक) था।
हिन्दुस्थान समााचार/संजय