इमरान की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई। इमरान की ओर से अधिवक्ता राहुल पांडेय ने कोर्ट में बहस की।
उल्लेखनीय है कि 23 मार्च 2022 को पैसे के लेनदेन को लेकर पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रांची सिविल कोर्ट ने इस केस में अयूब, हैदर अली और फिरदौस उर्फ बबलू को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इमरान से पहले उच्च न्यायालय से अयूब और हैदर को भी जमानत मिल चुकी है।