किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ें अधिकारी : डीसी

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वहीं उपायुक्त ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने और ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को योजना से लाभान्वित करने का निर्देश दिया।

जुलाई तक किसानों को कराएं बीमा

कार्यक्रम में कहा गया कि कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत किसानों की बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ फसल के लिए फसल बीमा करायी जा रही है। लाभ लेने के लिए किसान नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र या पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन दे सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राजस्व पदाधिकारी की ओर से जारी भू‍मि प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मुखिया या प्रधान से सत्यापित वंशावली और भूमि विवरणी, बटाई प्रमाण पत्र (नोटराईज्ड शपथ पत्र), स्वसत्यापित फसल बुआई प्रमाण पत्र, मोबाईल नम्बर जरूरी है।

बैठक के दौरान यह कहा गया कि विशेष जानकारी के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी के मोबाइल 9431108778, एचडीएफसी ईगो जीआईसी लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर- 14447 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

उल्‍लेखनीय है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक रुपए की टोकन राशि का भुगतान करना होगा। वहीं योजना के तहत खरीफ फसल अंतर्गत अगहनी धान के लिए 68775 रुपए, भदई मकई के लिए 53287.50 रुपए प्रति हेक्टेयर का बीमा किया जाएगा।