महुआ शराब का बाजार मूल्य 4,800 एवं महुआ लाहन का बाजार मूल्य 24,000 रुपये होना पाया। आरोपित के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2),59(क) च के तहत अपराध पंजीबध्द कर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालयीन अभिरक्षा में भेजा गया। इस दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह एवं नगर सैनिक राजकुमारी पैकरा उपस्थित थे।