लैंड फॉर जॉब मामला : लालू यादव के खिलाफ पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर फैसला 9 जुलाई को

Share

लैंड फॉर जॉब मामला : लालू यादव के खिलाफ पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर फैसला 9 जुलाई को

नई दिल्ली, 3 जून (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब के मनी लाउंड्रिंग से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर फैसला टाल दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने 9 जुलाई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

मंगलवार काे सुनवाई के दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, हेमा यादव और मीसा भारती के अलावा इस मामले के सभी आरोपित कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मौजूद थे। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, हेमा यादव और मीसा भारती ने आज कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने कहा कि उसे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर कुछ स्पष्टीकरण की जरुरत है। उसके बाद कोर्ट ने 9 जुलाई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

इस मामले में 6 अगस्त 2024 को ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। उसके बाद से लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति का इंतजार था। 14 मई को ईडी ने लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने संबंधी अनुमति पत्र कोर्ट में पेश किया।

ईडी के इस मामले में लालू, तेजस्वी के अलावा तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं। कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है।

कोर्ट ने 7 मार्च को ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

—————