केंद्र सरकार की सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों का डेढ़ लाख तक उपचार की याेजना छग में हुआ लागू : सपन देवांगन

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केंद्र सरकार की सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों का डेढ़ लाख तक उपचार की याेजना छग में हुआ लागू : सपन देवांगन

जगदलपुर , 21 मई (हि.स.)। अधिवक्ता परिषद के संभागीय अध्यक्ष सपन देवांगन ने बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों का सात दिनों के अंदर डेढ़ लाख तक नगद रहित उपचार की याेजना छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किए जाने पर अधिवक्ता परिषद के संभागीय अध्यक्ष सपन देवांगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त योजना से आम जनों को काफी लाभ होगा और दुर्घटना पीड़ितों के उपचार में राहत मिलेगी।

मोटरयान के प्रयोग से सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को ऐसी दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन की अवधि के लिये किसी भी नाम निर्दिष्ट अस्पताल में प्रति पीड़ित डेढ़ लाख रूपये तक की रकम के नगद रहित उपचार की पात्रता होगी। इस संबंध में अध्यक्ष अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ ने 19 मई को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु समस्त कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, अपर परिवहन आयुक्त, के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दी गई है, ताकि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को उपचार में किसी तरह की परेशानी ना हो।

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