सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बीपीएससी की मुख्य परीक्षा रद्द करने की मांग
नई दिल्ली, 23 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी की मुख्य परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया। ये परीक्षा 25 अप्रैल को होने वाली है। पटना हाई कोर्ट परीक्षा रद्द करने की मांग पहले ही खारिज कर चुका है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा कि लगभग 24 प्रश्न कोचिंग सेंटर्स द्वारा दिए गए प्रश्नों से मिलते-जुलते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मॉक पेपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। जस्टिस मनमोहन ने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए कहा कि दिल्ली के कैंपस लॉ सेंटर के बाहर दुग्गी बिकती थी, जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत प्रश्न परीक्षा में आते थे।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय