इंश्योरेंस क्लेम नहीं देने पर बीमा कंपनी पर हर्जाना
जयपुर, 21 अप्रैल (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा अवधि में बीमित वाहन चोरी होने पर उसका क्लेम नहीं देना पर बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 2.20 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही आयोग ने 2.50 की बीमा राशि का भुगतान भी ब्याज सहित करने को कहा है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश हनुमान प्रसाद के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।
परिवाद में कहा गया कि उसने अपनी कार का विपक्षी बीमा कंपनी से 14 जुलाई, 2016 से 13 जुलाई, 2017 की अवधि के लिए बीमा कराया था। बीमा कंपनी ने इसका बीमा मूल्य 2.50 लाख रुपए तय किया था। बीमा कंपनी के एजेंट ने बीमा कराते समय परिवादी को आश्वस्त किया था कि वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या चोरी होने पर अधिकतम बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। परिवाद में कहा गया कि 11 दिसंबर, 2016 को उसका वाहन हनुमान नगर से चोरी हो गया। जिसकी सूचना पुलिस स्टेशन और बीमा कंपनी को तय समय में दे दी। जब परिवादी ने बीमा कंपनी में बीमा क्लेम पेश किया तो कंपनी ने वाहन की दोनों चाबियां अलग-अलग होने के आधार पर बीमा क्लेम खारिज कर दिया। इस दौरान बीमा कंपनी ने परिवादी को चाबियां किस तरह आपस में भिन्न होने के बारे में जानकारी नहीं दी। ऐसे में उसे बीमा राशि का क्लेम दिलाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बीमा कंपनी पर हर्जाना लगाते हुए बीमा क्लेम की राशि ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।
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