टोहाना एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने फसल अवशेष जलाने पर लगाया प्रतिबंध
फतेहाबाद, 4 अप्रैल (हि.स.)। गेहूं कटाई के सीजन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। उपमंडलाधीश प्रतीक हुड्डा ने शुक्रवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत उप मण्डल टोहाना में गेहूं की फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों व अन्य किसी प्रकार के अवशेष खेतों में जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा फसल के अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाने बारे भी निर्देश जारी किए गए है जिसके अन्तर्गत जुर्माने का भी प्रावधान है। प्रदेश सरकार द्वारा भी समय- समय पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेशों की सख्ती से पालना हेतु निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जला देने से उत्पन्न धुआं आसमान में चारों और फैल जाता है जो कि आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। उन्होंने बताया कि आगजनी की घटनाओं से सम्पति तथा मानव जीवन को हानि की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने से पशुओं के चारे की कमी होने की भी संभावना बनी रहती है। फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते है, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति फसल अवशेष जलाने पर दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 व संपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश 3 अप्रैल से 30 जून तक लागू रहेंगे।