आबकारी घोटाला: सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को सुनवाई से अलग करने की मांग की

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नई दिल्ली, 07 अप्रैल । दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। उन्होंने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपितों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को अलग करने की मांग की है। उच्च न्यायालय इस याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस मामले की सुनवाई से अलग करने की अरविंद केजरीवाल की मांग पर सीबीआई को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके पहले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय को पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच को इस मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने 9 मार्च को केजरीवाल समेत सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया था। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की आगे सुनवाई नहीं करें।

27 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में काफी विरोधाभास हैं। कोर्ट ने कहा कि हजारों पन्नों की चार्जशीट में जो तथ्य पेश किए गए हैं वे गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मनीष सिसोदिया करीब 530 दिन जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल दो बार के अंतराल में 156 दिन जेल में रहे। केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को तब रिहा हुए जब उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के मामले में जमानत दी।

ईडी ने 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 10 मई को उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून 2024 को आत्मसमर्पण किया था। केजरीवाल को 26 जून 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने 10 मई 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की था, जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया है। कोर्ट ने 29 मई को छठी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

27 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी। उसके पहले उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।