देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म व पॉक्सो मामले के एक दोषी को 10 वर्ष की सजा

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देवरिया, 11 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत शनिवार को पुलिस की सशक्त पैरवी का असर देखने को मिला है। दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक पुराने मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक शंकर सुमन ने बताया कि थाना मईल में दर्ज पॉक्सो एक्ट की धारा 4 से संबंधित प्रकरण में आरोपित सचिदानन्द यादव पुत्र रामदेव यादव निवासी तेलिया कला को जिला न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने पर आज 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

एसपी ने बताया कि उक्त केस में आरोपित को सजा दिलाने में एडीजीसी विपिन बिहारी मिश्रा, कोर्ट मुहर्रिर कांस्टेबल सोनू यादव, थाना मईल के पैरवीकार कांस्टेबल गोविन्द कुमार यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह की सराहनीय भूमिका रही।————-