पंजाब सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य में 13 अप्रैल काे बैसाखी के अवसर पर इस याेजना का पंजीकरण शुरू हाेगा। योजना के तहत राज्य की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। इस योजना की घोषणा 8 मार्च को राज्य बजट के दौरान की गई थी।
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास पंजाब का आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा बैंक खाते की पासबुक और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। सरकार के अनुसार, योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होगी। महिलाएं अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों और सेवा केंद्रों पर जाकर निशुल्क आवेदन कर सकेंगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में महिलाओं की सुविधा के लिए विशेष फेसिलिटेटर और मोबिलाइजर्स की नियुक्ति की जाएगी, जो बैंक खाता खुलवाने और आधार लिंक कराने में मदद करेंगे। इसके साथ ही, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड के जरिए निगरानी रखी जाएगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी लाभार्थी की मृत्यु होने पर सहायता राशि तुरंत बंद कर दी जाएगी। हालांकि, अंतिम संस्कार के लिए दी गई एडवांस राशि की वसूली नहीं की जाएगी।