सुलतानपुर, 11 मार्च । उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में हत्यारोपित दो सगे भाइयाें समेत तीन लाेगाें को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपित पर 72-72 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि जिले भुवापुर निवासी वदूद और मो0 वसीम पुत्रगण मो0 नसीम उर्फ नस्सम एवं आफताब पुत्र जफरउल्ला को कोर्ट ने सजा सुनाई है। सभी दोषियों को 72-72 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने बताया कि पाँच साल पहले भुवापुर निवासी शमशाद खां ने 4 मई को एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के अनुसार, 3 मई की शाम पुरानी रंजिश को लेकर वदूद, वसीम (पुत्र नसीम उर्फ नस्सम), आफताब (पुत्र जफर उल्ला) और वदूद का बेटा आदिल उनके घर के पास आ गए थे। आरोपितों के हाथों में बंदूक, रायफल, रिवाल्वर और अन्य असलहे थे। वे आते ही जान से मारने की धमकी देने लगे और हत्या करने के लिए ललकारा। इसी दौरान वदूद ने शमशाद के भतीजे शादाब को गोली मार दी। जब परिवार के लोग दौड़े, तो उन पर भी फायर किया गया। शादाब की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना को रईस और तुफैल सहित कई लोगों ने देखा था।
पुलिस ने नामजद आरोपितों को जेल भेजकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान एक आरोपित आदिल नाबालिग पाया गया, जिसका विचारण किशोर न्यायालय में चल रहा है। अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को परीक्षित कराया, जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह पेश किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी करार दिया गया था और आज जेल से तलब कर सजा सुनाई गई।